झारखंड: पलामू जिले के अंदाग जंगल मेंं पेड़ो की अवैध कटाई के मामले में तत्कालीन रेंजर महाराज सिंह फोरेस्टर मुहाफिज अंसारी और फोरेस्टर महाराज सिंह के खिलाफ केस चलाने के लिए अभियोजन स्वीकृति मांगी गई है. यह जानकारी CID ने झारखंड हाईकोर्ट में शपथपत्र के माध्यम से दी है. CID के शपथपत्र के मुताबिक पलामू जिले में पेड़ो की अवैध कटाई से जुड़े मामले में दर्ज केस की जांच CID कर रही है और अब तक की जांच में उक्त अधिकारीयों की भूमिका को देखते हुए उनके विरुद्ध केस चलाने के लिए अभियोजन स्वीकृति मांगी गई हैं.

वही पेड़ों की अवैध कटाई होने के दौरान पलामू जिले के मेदिनीनगर इलाके के DFO रहे कुमार आशीष और राहुल कुमार के अलावा तत्कालीन अंचल अधिकारी विनोद कुमार और भूमि के रैयत पंकज कुमार सिंह को नोटिस जारी किया गया है.

दो नामजद आरोपी गिरफ्तार
हलफनामे में कहा गया है कि दो नामजद आरोपी मोहफिज अंसारी और जितेंद्र कुमार हाजरा पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं और तीसरे नामजद आरोपी महाराज सिंह को 29 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया है. दरअसल, कोरोना काल के पहले चरण में पलामू प्रमंडल के जंगलों को वन अधिकारियों की मिलीभगत से काटे जाने के खिलाफ CID जांच की मांग को लेकर हाईकोर्ट में एक दायर जनहित याचिका दायर की गई है. हाईकोर्ट की अनुसंशा के बाद इस मामले की जांच CID कर रही है. CID की शुरुआती जांच में आरोपों की पुष्टि भी हुई थी. इस संबंध में पलामू के पर्यावरण कार्यकर्ता कमलेश सिंह ने जनहित याचिका दायर की है.

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