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Home»Uncategorized»जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त, रांची मंजूनाथ भजन्त्री का जनता दरबार
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जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त, रांची मंजूनाथ भजन्त्री का जनता दरबार

जस्ट पोस्टBy जस्ट पोस्टMay 11, 2026No Comments4 Mins Read0 Views
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जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त, रांची श्री मंजूनाथ भजन्त्री के जनता दरबार में एक बार फिर संवेदनशील प्रशासनिक कार्यशैली की मिसाल देखने को मिली। जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त  मंजूनाथ भजन्त्री ने एक दिव्यांग युवक की समस्या का त्वरित समाधान करते हुए उसे इलेक्ट्रिक ट्राईसाईकिल उपलब्ध करायी।

रांची के रहनेवाले शाहनवाज आलम, जो अपने पैरों से चलने में असमर्थ हैं, हाथों के सहारे जनता दरबार पहुंचे थे। उन्होंने -उपायुक्त,   के समक्ष अपनी पीड़ा और दैनिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों को साझा किया। उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल उनके प्रमाण-पत्रों की जांच करायी और कुछ ही देर में शाहनवाज को इलेक्ट्रिक ट्राईसाईकिल उपलब्ध करा दी गयी।

मानवीय संवेदनाओं से परिपूर्ण इस पहल में  मंजूनाथ भजन्त्री स्वयं शाहनवाज को ट्राईसाईकिल तक लेकर गये और उन्हें कार्यालय परिसर से बाहर तक छोड़ा। हाथों में नई ट्राईसाईकिल और चेहरे पर संतोष एवं खुशी की मुस्कान लिये शाहनवाज अपने घर लौटे।

जनता दरबार में उमड़ी लोगों की भारी भीड़

-उपायुक्त  के जनता दरबार में आज भी बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे। देर शाम तक उपायुक्त द्वारा लोगों की समस्याएं सुनी गयी। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से आये लोगों को प्राथमिकता देते हुए उनकी शिकायतें पहले सुनी गयी। जिला  श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने प्रत्येक मामले को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। उन्होंने स्पष्ट कहा कि आम जनता की समस्याओं का त्वरित एवं पारदर्शी समाधान प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता है।

आंगनबाड़ी सेविकाओं की शिकायत पर उपायुक्त गंभीर

जनता दरबार में आंगनबाड़ी सेविकाओं ने अनियमित मानदेय भुगतान तथा पोषाहार राशि में अनियमितता की शिकायत जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री के समक्ष रखी। सेविकाओं ने बताया कि समय पर भुगतान नहीं होने से उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मामले को गंभीरता से लेते हुए उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को तत्काल आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि सभी शिकायतों की नियमानुसार जांच कर शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाये। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि लाभुकों एवं सेविकाओं से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी।

दस्तावेजों को नजरअंदाज कर म्यूटेशन करनेवाले कर्मचारी पर आरोप पत्र गठित करने का आदेश

अनगड़ा निवासी सेवाराम महतो ने जनता दरबार में पंजी-2 में नाम दर्ज नहीं होने की शिकायत दर्ज करायी। आवेदक ने बताया कि उनके पिता की जमीन को दोनों भाइयों के नाम से दाखिल-खारिज हेतु आवेदन दिया गया था, लेकिन रसीद केवल एक भाई के नाम से निर्गत हो रही है। जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद ऑनलाइन जुड़े अनगड़ा अंचल अधिकारी को मामले के त्वरित निष्पादन का निर्देश दिये। साथ ही उन्होंने तत्कालीन कर्मचारी के खिलाफ आरोप पत्र गठित करने का आदेश दिया। उपायुक्त ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि दस्तावेजों को दरकिनार कर एक ही व्यक्ति के नाम पर म्यूटेशन किया जाना गंभीर त्रुटि है।

प्लॉट सुधार में देरी पर अंचल अधिकारी को फटकार

सोनाहातू अंचल से आये एक आवेदक ने प्लॉट सुधार से संबंधित लंबित मामले की शिकायत जनता दरबार में की। शिकायत पर संज्ञान लेते हुए जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने पाया कि मामले का समय पर निष्पादन नहीं किया गया है। इस पर जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने संबंधित अंचल अधिकारी को कड़ी फटकार लगायी। उन्होंने निर्देश दिया कि प्लॉट सुधार से संबंधित सभी लंबित मामलों का निष्पादन एक महीने के भीतर सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य नहीं होने पर संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मियों के खिलाफ आरोप पत्र गठित किया जायेगा।

कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जे की शिकायत पर जांच के आदेश

माण्डर अंचल के एक आवेदक ने महुआजाड़ी मौजा स्थित कब्रिस्तान की जमीन पर एक पुलिसकर्मी द्वारा कब्जा करने की शिकायत जनता दरबार में की। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने तत्काल जांच कर उचित कार्रवाई का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया। जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने सभी अंचल अधिकारियों को फिर से चेतावनी देते हुए कहा कि सरकारी जमीन पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। यदि किसी क्षेत्र में सरकारी भूमि पर कब्जा पाया जाता है, तो संबंधित अंचल अधिकारी की जिम्मेदारी तय करते हुए कार्रवाई की जायेगी।

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