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Home»Uncategorized»प्लास्टिक मुक्त रांची की ओर रांची नगर निगम का बड़ा कदम: 480 किलोग्राम प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त, दोषी प्रतिष्ठान पर लगा भारी जुर्माना
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प्लास्टिक मुक्त रांची की ओर रांची नगर निगम का बड़ा कदम: 480 किलोग्राम प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त, दोषी प्रतिष्ठान पर लगा भारी जुर्माना

जस्ट पोस्टBy जस्ट पोस्टJune 19, 2026No Comments2 Mins Read0 Views
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रांची नगर निगम द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक एवं प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग के विरुद्ध लगातार सघन जांच अभियान संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में प्राप्त गोपनीय सूचना के आधार पर सहायक नगर आयुक्त श्री राहुल यादव के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने दिनांक 18 जून 2026 को (प्रातः 6 बजे) अपर बाजार स्थित शनि मंदिर, कार्ट सराय रोड में मेसर्स डिस्पो वर्ल्ड के परिसर में औचक निरीक्षण एवं छापामारी की।

छापामारी के दौरान प्रतिष्ठान से कुल 17 कार्टन में लगभग 480 किलोग्राम प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक सामग्री बरामद की गई, जिसे तत्काल जब्त कर लिया गया। जब्त सामग्री के नमूनों को जांच हेतु झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद को भेजा गया।

प्राप्त जांच रिपोर्ट में यह स्पष्ट हुआ कि संबंधित प्रतिष्ठान द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 (संशोधित 2026) के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक का भंडारण एवं विक्रय किया जा रहा था, जो पर्यावरणीय मानकों और विधिक प्रावधानों के विपरीत है।

इस गंभीर अनियमितता को देखते हुए संबंधित प्रतिष्ठान पर नियमानुसार 52,000 रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया गया है तथा भविष्य में ऐसी गतिविधियों की पुनरावृत्ति नहीं करने की सख्त चेतावनी दी गई है।

रांची नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि निगम क्षेत्र में सिंगल यूज प्लास्टिक का निर्माण, भंडारण, क्रय-विक्रय एवं उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों एवं प्रतिष्ठानों के विरुद्ध आगे भी जब्ती, आर्थिक दंड और विधिसम्मत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

रांची नगर निगम सभी नागरिकों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, संस्थानों और युवाओं से अपील करता है कि वे कपड़े, जूट एवं अन्य पर्यावरण अनुकूल विकल्पों को अपनाकर शहर को स्वच्छ बनाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।

*आपका एक छोटा कदम, रांची को प्लास्टिक मुक्त बनाने की दिशा में बड़ा बदलाव ला सकता है।*

यदि कहीं भी प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक का भंडारण, बिक्री या उपयोग होता हुआ दिखाई दे, तो इसकी सूचना तत्काल रांची नगर निगम को दें, ताकि दोषियों के विरुद्ध त्वरित और कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

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